Gold Jewellery Hallmarking || सोने के गहने खरीदते समय हॉलमार्क के अलावा बिल में जरूर चेक करें ये चीजें, नहीं तो हो सकती है मुश्किल

Last Updated:
न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

Gold Jewellery Hallmarking ||  त्योहारों के बाद शादी का समय आ गया है। इस समय लोग सोने के गहनों खरीदते हैं। सोने के गहने खरीदते समय, कमोडिटी पर हॉलमार्किंग के साथ एक बिल भी चाहिए। दुकानदार द्वारा दिए गए बिल में आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। गोल्ड की शुद्धता और बिलिंग के लिए नियम बनाने का काम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) करता है। बीआईएस ने कहा कि हॉलमार्क वाले गहने ही खरीदने चाहिए और दुकानदार से ऑथेंटिक बिल लेना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको गहने खरीदते समय कोई समस्या या शिकायत होती है, तो रसीद होना अनिवार्य है।

BISAS नियमों के अनुसार, गहने के रसीद में हाॅलमार्क ज्वैलरी की जानकारी होनी चाहिए। रसीद में हॉलमार्क, गहनों की संख्या, उनकी अलग-अलग वजह और कैरेट की जानकारी होनी चाहिए। गहनों के बिल में लेख का नाम, वजन और शुद्धता (जैसे, 22 कैरेट या 18 कैरेट) हो सकता है।

वर्तमान सोने की कीमत, मेकिंग चार्ज, हॉलमार्क चार्ज और जीएसटी भी शामिल होना चाहिए। यदि सोने के गहने में अलग से कोई पत्थर या अन्य सामग्री लगा है, तो दुकानदार को बिल में इसकी सूचना भी देनी होगी। कितने स्टोन लगे हैं और उनका वजन क्या है? BISS भी आपके सोने की शुद्धता पर शक कर सकता है। यह बीआईएस समर्थित किसी भी A&H सेंटर पर जाकर जांचा जा सकता है। इसके लिए जांच की लागत देनी होगी।