EPS 95 Scheme ||  बच्चों के लिए सहारा बनी EPFO की ये स्कीम, 25 सालों तक मंथली मिलती रहेगी पेंशन, पढ़ें डिटेल

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

EPS 95 Scheme ||  EPFO से जुड़े कर्मचारियों और उनके परिवार को कई सुविधाएं मिलती हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि पेंशन से जुड़े हैं। दरअसल, ईपीएफओ भी ईपीएस के तहत बच्चों को पेंशन देता है। ये सुविधाएं सिर्फ अनाथ बच्चों को मिलती हैं जिनके माता-पिता सरकारी कर्मचारी या ईपीएस सब्सक्राइबर्स थे। इस पेंशन का हकदार वह हैं। EPFo ने बताया कि मासिक विधवा पेंशन का 75 प्रतिशत है। ये धन इस समय दो अनाथ बच्चों में से प्रत्येक को मिलता है। न्यूनतम मंथली मूल्य 750 रुपये है। इसका अर्थ है कि दो अनाथ बच्चों को ईपीएफ के तहत प्रति महीने 1500 रुपये मिलते हैं। 25 वर्ष की आयु तक पेंशन का भुगतान किया जाता है। अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति को पेंशन का भुगतान पूरी जीवन भर दिया जाता है।

यदि बच्चे अनाथ हैं और 25 साल की आयु तक पेंशन का भुगतान किया जाता है पेंशन का भुगतान अक्षम व्यक्ति के लिए जीवन भर किया जाता है। ईपीएफओ को माता-पिता की मौत के बारे में जानकारी देनी होगी यदि बच्चे अनाथ हैं और पेंशन के योग्य हैं।

विधवा महिला को पेंशन का प्रावधान || EPS 95 Scheme ||

ईपीएफओं की इस योजना के तहत कर्मचारी की मौत पर उसकी पत्नी को मासिक विधवा पेंशन भी मिलता है। यदि कर्मचारी के बच्चे हैं, तो उनके दो बच्चों को 25 साल की आयु तक मासिक पेंशन मिलती है, जो कम से कम 1 हजार रुपये मिलता है। बच्चों को विधवा पेंशन का २५ प्रतिशत मिलता है। मुख्य शर्त यह है कि कर्मचारी ने मौत से पहले कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा किया था।

इस राशि के लिए भी कर सकते हैं

नौकरी करते समय कर्मचारी की मृत्यु होने पर, कर्मचारी भविष् य निधि मेंबर के नॉमिनी, कानूनी उत्तराधिकारी या पारिवारिक सदस् य के लिए क् लेम कर सकता है। इस मामले में, कर्मचारी के परिवार को एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस के तहत ढाई लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है। ईपीएफओ में पंजीकृत हर कर्मचारी को इस बीमा योजना का लाभ मिलता है। यदि ईपीएफओ मेंबर लगातार 12 महीनों से काम करता है, तो कर्मचारी की मृत्यु के बाद नॉमिनी को कम से कम 2.5 लाख का लाभ मिलेगा।