HRTC Big News: हिमाचल HRTC में सफर करने से पहले ध्यान रखें, आपके पास नहीं होनी चाहिए यह 26 वस्तुएं, जानिए क्यों

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

HRTC प्रबंधन ने बसों में पैट्रोल-डीजल, गैस सिलैंडर सहित 26 चीजों को ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध निगम प्रबंधन ने कानूनों और सुरक्षा के लिए लगाया है। इसके तहत यात्री प्रबंधन द्वार तय किए गए सामान बस में नहीं ले जा सकते। प्रबंधन और कंडक्टर पुलिस की सहायता भी ले सकते हैं अगर कोई यात्री बस में इन वस्तुओं को ले जाने के लिए उनसे उलझता या उन्हें जबरदस्ती करता है। इस पर कंडक्टर व प्रबंधन पुलिस की सहायता भी ले सकता है। कम्पनी प्रबंधन ने पैट्रौल-डीजल-गैस सहित 26 पदार्थों और वस्तुओं की सूची बनाई है। यह सूची सभी डिपुओं, क्षेत्रीय प्रबंधकों और बस अड्डा प्रभारियों को भी भेजी गई है। यह भी बताया गया है कि बसों में इन वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध है, जो कानून के खिलाफ है।

इन पदार्थों व वस्तुओं को बसों में ले जाने पर प्रतिबंध

बसों में ज्वलनशील पदार्थ (जैसे पैट्रोल, डीजल, गैस सिलैंडर) और मिथाइलेटिड स्प्रिट (मिट्टी का तेल), तारपीन, सल्फर, एसिड, तारकोल, गन पाऊडर, गोलियों से भरी बंदूक और कारतूस, चमड़ा, पटाखे, कमप्रैस्ड गैस, मृत शरीर और जानवर, हड्डियां, सींग, बैटरियां, खुली ऊन, भांग, इसके साथ गुटखा, पान मसाला और तम्बाकू ले जाना भी वर्जित है।

HRTC बसों में पैट्रोल-डीजल सहित ये 26 वस्तुएं ले जाने पर लगा पूर्ण प्रतिबंध
HRTC बसों में पैट्रोल-डीजल सहित ये 26 वस्तुएं ले जाने पर लगा पूर्ण प्रतिबंध

HRTC  के एमडी रोहन चंद ठाकुर (MD Rohan Chand Thakur) ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि व कानून को ध्यान में रखते हुए 26 पदार्थों व वस्तुओं को निगम की बसों में यात्री व यात्री के बिना ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

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