income tax itr filing due date: आईटीआर भरने के लिए बचे हैं कुछ घंटे, नहीं की फाइल, लो लग जाएगा जुर्माना

income tax itr filing due date: केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख एक दिन के लिए बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी है। आज रात 12 बजे तक रिटर्न फाइल न करने पर टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

income tax itr filing due date:  इनकम टैक्स भरने वालों के लिए यह एक बृहद जरूरी खबर है अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो आपके पास मैसेज अब कुछ घंटे का समय बचा हुआ है तो इस समय से पहले आपको इनकम टैक्स भरने पड़ेगा। यदि आप इस समय तक इनकम टैक्स नहीं भरते तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। विभाग की ओर से निर्धारित समय 16 सितंबर यानी आज रात 12:00 तक दिया गया है अगर आप आज रात 12:00 तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते हैं तो आपको उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी।   हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से इस आखिरी तारीख को 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था यानी 16 सितंबर कर दिया गया था और यह 16 सितंबर आज यानी रात के 12:00 बजे खत्म हो रही है केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी CBDT ने  यह बड़ी राहत है कि लोग अंतिम समय तक अपना रिटर्न दाखिल कर सके।

करोड़ों लोगों ने भरा रिटर्न, लेकिन आप पीछे न रहें

आयकर विभाग की ऑफिशल वेबसाइट के मुताबिक इस साल रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न फाइल किए गए हैं अब तक तकरीबन 7 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर अपना आइटीआर भर चुके हैं जिसमें तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा वेरिफिकेशन भी हो चुके हैं यह बढ़ी हुई तारीख मुख्य रूप से उन लोगों के लिए निर्धारित की गई है जिनका ऑडिट नहीं हुआ है जिसकी सैलरी परकाम करने वाले लोग, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और छोटे व्यापारी है।

अगर आज चूके तो जेब पर पड़ेगी भारी मार

हालांकि सरकार की ओर से इस बात को साफ कर दिया है कि यह आखरी मौका है इसके बाद तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी अगर आप आज रात 12:00 तक आइटीआर डेडलाइन के मुताबिक भरते नहीं है तो आपको भारी जुर्माना पड़ सकता है । ₹500000 से ज्यादा आई वाले लोगों पर ₹5000 का जुर्माना लगेगा । इसके अलावा जिनकी आय 5 लख रुपए से कम है उन्हें ₹1000 की पेनल्टी देनी होगी वहीं आप कोई टैक्स पर बकाया है तो उसे पर भी ब्याज भी देना होगा और आपका रिफंड भी अटक सकता है इन बातों को ध्यान में देखकर आप जो आज रात 12:00 तक अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं ।

कौन सा ITR फॉर्म है आपके लिए?

अक्सर लोग सही फॉर्म को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं। अगर आपकी आय 50 लाख रुपये तक है और सिर्फ सैलरी से कमाई होती है, तो आपके लिए ITR-1 (सहज) फॉर्म है। वहीं, छोटे बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए ITR-4 होता है। अगर आपकी आय बिजनेस से है तो ITR-3 और अगर बिजनेस इनकम नहीं है लेकिन ITR-1 में कवर नहीं होते तो ITR-2 भरना होता है।

रिटर्न भरने के लिए क्या है जरूरी?

ITR फाइल करने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट साथ में नहीं लगाना है, लेकिन आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की जानकारी, फॉर्म-16 और निवेश से जुड़े प्रूफ तैयार होने चाहिए। आप आयकर विभाग के ऑफिशियल पोर्टल incometax.gov.in पर जाकर आसानी से अपना रिटर्न ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर आप आज भी यह मौका चूक जाते हैं, तो 31 दिसंबर 2025 तक belated return फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेनल्टी चुकानी होगी।