Traffic Rules : सितंबर (September) 2019 में लागू हुए नए मोटर वाहन (Motor Vehicle) एक्ट के बाद वाहन (Vehicle) चालकों के अधिकार बढ़ गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखकर ट्रैफिक (Traffic) नियमों का पालन करना आवश्यक है: ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) आपके वाहन (Vehicle) की चाबी और कागजात जब्त नहीं कर सकती हैं, यदि आप अपने वाहन (Vehicle) के कागजात को प्रदर्शित करते हैं और आपके पास आवश्यक दस्तावेज हैं। ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) को आपकी स्वीकृति के बिना आपके वाहन (Vehicle) की जांच नहीं कर सकती है।
दंड (Penalty) या चालान (Challan) यदि आपको किसी ट्रैफिक (Traffic) नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) को आपको उसका प्रमाणित चालान (Challan) प्रदर्शित करना होता है। आपको चालान (Challan) जारी करने से पहले आपको उसकी जानकारी देनी चाहिए और आपको समझाया जाना चाहिए कि किस नियम (Rule) का उल्लंघन किया गया है। ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) के पास अपनी पहचान (Identity) के रूप में विशिष्ट वस्त्र पहने होते हैं जिससे आप उन्हें पहचान सकते हैं।
आपको ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) द्वारा रोका जाता है, तो आपको उपरोक्त दस्तावेजों (Documents) को प्रदर्शित करना होता है। उचित तरीके से डस्टर (Duster): जब आपको ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) द्वारा रोका जाता है, तो आपको शांतिपूर्वक और उचित तरीके से डस्टर (Duster) करना चाहिए। आपको आवश्यकता होने पर ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) से सवाल पूछने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आपके पास प्रदर्शित की जाने वाली डस्टमेंट्स (Documents) की तारीख सही और मान्य होनी चाहिए। आपको डस्टमेंट्स (Documents) की जांच करके उनमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, और उन्हें उपयुक्त तरीके से अपडेट करने की आवश्यकता होती है।
वैलिडिटी (Validity) की जाँच: ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), इंश्योरेंस (Insurance), और प्रदूषण (PUC) सर्टिफिकेट (Certificate) की वैलिडिटी (Validity) की जांच करनी चाहिए, और उनकी मान्यता (Recognition) की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए।
ट्रैफिक पुलिस को वर्दी पहननी होगी, अगर वे वर्दी में नहीं हैं तो आप उनसे अपना पहचान पत्र (आईडी) दिखाने के लिए कह सकते हैं। यदि मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी आपको आपकी आईडी दिखाने से इनकार करता है, तो आपको उसे अपने दस्तावेज़ दिखाने से इनकार करने का अधिकार है।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत, यातायात अधिकारी आपसे केवल आपका ड्राइवर का लाइसेंस देखने के लिए कह सकते हैं। इसके लिए आपको अपना लाइसेंस (डीएल) उन्हें सौंपने की जरूरत नहीं है।
यदि आप ट्रैफिक कानूनों का उल्लंघन करते हैं और ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस के पास आप पर जुर्माना लगाने के लिए ट्रैफिक जाम बुक या ई-चालान होना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी गायब है, तो पुलिस आप पर जुर्माना नहीं लगा सकती।
यदि पुलिस मौके पर रसीद जारी करती है, तो अपनी रसीद लेना याद रखें, यदि ट्रैफिक पुलिस रसीद नहीं देती है, तो कागजी पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना रसीद के कोई भी लेन-देन वैध नहीं है।
यदि ट्रैफ़िक पुलिस आपका कोई दस्तावेज़ ज़ब्त करने का निर्णय लेती है, तो रसीद भी मांगें। बिना रसीद के कोई भी दस्तावेज जब्त नहीं किया जा सकता।
पुलिस आपकी अनुमति के बिना आपकी कार की चाबियाँ नहीं ले सकती। कई मामलों में पुलिस ड्राइवर या गाड़ी के हाथ से चाबी ले लेती है.
– अगर आप कार में बैठे हैं और कार गलत जगह पार्क हो गई है तो इस स्थिति में पुलिस आपकी कार को “टो” नहीं कर सकती है।
यदि किसी व्यक्ति को किसी कथित अपराध के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे पहले निकटतम पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। पुलिस द्वारा परेशान किए जाने पर आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकते हैं।
आपको पुलिस से बहस करने से बचना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। याद रखें वे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। यदि आप बिना जाने कोई गलती करते हैं, तो इसकी सूचना पुलिस को दें और वे संभवतः आपकी बात सुनने के बाद आपको छोड़ देंगे।