हिमाचल सरकार की यह योजना वरदान बनेगी विधवा, एकल व दिव्यांग महिलाओं के लिए, जानिए पूरी डिटेल

Published On:

सारांश:

Mukhyamantari Vidhwa Evam Akal Nari Awas Yojana: चंबा:  हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विधवा, एकल व दिव्यांग महिलाओं को आवास उपलब्ध करवाने के लिए एक विशेष पहल की है जिसके अंतर्गत ऐसी विधवा, एकल व दिव्यांग महिलाएं जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है, पिछले 12 महीनों के दौरान भवन एवं अन्य किसी भी निर्माण कार्य में कम से कम 90 दिन काम किया हो और जिनकी सालाना आय 2,50,000/- रूपए से कम है

ऐसी महिलाओं को प्रदेश सरकार द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटित किए जाएंगे। यह जानकारी जिला श्रम कल्याण अधिकारी श्वेता ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि पात्र महिलाएं अपना पंजीकरण हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड कार्यालय हरदासपुरा जिला चम्बा में आकर करवा सकती हैं तथा इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में स्वयं आकर अथवा कार्यालय के दूरभाष न० 01899-294050 के माध्यम से संपर्क कर सकती हैं।

क्या है हिमाचल सरकार की यह योजना 

हिमाचल प्रदेश भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत विधवा, एकल और दिव्यांग महिलाओं को मकान बनाने के लिए तीन लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ऐसा करने से सुक्खू सरकार महिलाओं को मदद करेगी। इसके बारे में जानकारी दी गई है। उन्हीं महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा क्योंकि उनकी वार्षिक आय सीमा ढाई लाख रुपए है। मुख्यमंत्री विधवा एकल महिला, परित्यक्ता और दिव्यांग महिला आवास योजना 2025 के तहत यह सुविधा दी जाएगी। स्क्रीन निर्धारित दस्तावेजों को जमा करना होगा और चार चरणों में पैसा दिया जाएगा। पहले दो चरणों में एक लाख रुपये और अंतिम दो चरणों में 50 से 50 हजार रुपये। इसमें एक अतिरिक्त शर्त भी है कि महिला को अपनी दो बिस्वा जगह होनी चाहिए।

डिस्क्लेमर:हमने इस लेख और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर दी गई जानकारी की सत्यता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए हैं। यह जानकारी बड़े मीडिया हाउस से प्राप्त और सत्यापित है। किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया, शिकायत या प्रश्न के लिए कृपया हमें webinshot@gmail.com पर संपर्क करें।
Next Story