नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization – EPFO) ने हाई पेंशन (High Pension) से जुड़े पेंशनभोगियों के लिए एक अहम अपडेट दिया है। अब तक 21,885 पेंशन भुगतान आदेश (Pension Payment Orders – PPOs) जारी किए जा चुके हैं, जबकि 1.65 लाख से ज्यादा पात्र सदस्यों (Eligible Members) को अतिरिक्त राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। इस बारे में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे (Shobha Karandlaje) ने लोकसभा में जानकारी दी।
17.48 लाख लोगों ने किया आवेदन
मंत्री ने बताया कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employees’ Pension Scheme – EPS-95) के तहत हाई पेंशन पाने के लिए 17,48,768 सदस्यों और पेंशनभोगियों (Pensioners) ने आवेदन किया था। इनमें से अब तक 1,65,621 लोगों को डिमांड नोटिस (Demand Notice) जारी किया गया है, जिसमें उन्हें अतिरिक्त राशि जमा (Additional Contribution) करने का निर्देश दिया गया है।
लंबित मामलों का तेजी से निपटारा
सरकार ने पेंशन सेटलमेंट प्रक्रिया (Pension Settlement Process) को तेज करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। लंबित मामलों (Pending Cases) पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि जल्द से जल्द समाधान हो सके।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रक्रिया में तेजी
हाई पेंशन (High Pension) के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 4 नवंबर 2022 को एक अहम फैसला सुनाया था। इसके बाद EPFO ने सत्यापन (Verification) और संयुक्त विकल्प (Joint Option) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी।
आवेदन की समय सीमा कई बार बढ़ाई गई
EPFO ने 26 फरवरी 2023 को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की थी, जिसे बाद में 11 जुलाई 2023 तक बढ़ाया गया। फिर नियोक्ताओं (Employers) के लिए संयुक्त आवेदन (Joint Application) की समय सीमा 30 सितंबर 2023 से बढ़ाकर 31 मई 2024 कर दी गई। अब सभी नियोक्ताओं को 31 जनवरी 2025 तक उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन करने का अंतिम मौका दिया गया है।
EPS-95 पेंशन योजना क्या है?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) समय-समय पर नई पेंशन योजनाएं (Pension Schemes) शुरू करता है ताकि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति (Retirement) के बाद वित्तीय सुरक्षा (Financial Security) मिल सके। अभी देश में न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme – NPS) और यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (Universal Pension Scheme) जैसी योजनाएं चल रही हैं। इसी तरह, 1995 में EPFO ने ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) के तहत EPS-95 (Employees’ Pension Scheme – 1995) लॉन्च की थी।
पेंशन कैसे मिलती है?
इस योजना के तहत 58 साल की उम्र पूरी करने वाले कर्मचारियों को पेंशन (Pension Benefits) का लाभ मिलता है। जब कोई कर्मचारी EPFO से जुड़ता है, तो उसकी सैलरी (Salary) से हर महीने एक तय राशि भविष्य निधि (Provident Fund – PF) में जमा होती है। इस रकम का एक हिस्सा प्रोविडेंट फंड (EPF – Employees Provident Fund) में जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा पेंशन अकाउंट (Pension Account – EPS) में जमा होता है। रिटायरमेंट (Retirement) के बाद सरकार इस जमा राशि के आधार पर पेंशन निर्धारित (Pension Calculation) करती है और कर्मचारी को हर महीने पेंशन मिलती है।