Himachal News: मंडी में चरस के साथ पकड़े दोषी को 12 साल की सजा, 1 लाख 20 हजार का लगाया जुर्माना
न्यूज हाइलाइट्स
Himachal News: मंडी। हिमाचल प्रदेश के विशेष न्यायाधीश-1 मंडी (Special Judge-1 Mandi) की अदालत ने दोषी बुध राम पुत्र स्वर्गीय रामू राम निवासी गांव कुकड़ी डाकखाना फोजल तहसील पतलीकूहल जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को एनडीपीएस (ndps) की धारा 20 के तहत बारह वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख दो सौ रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई है।
दोषी को जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष और दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश भी दिया गया है। मंडी जिला न्यायवादी विनोद भरद्वाज (Justice Vinod Bhardwaj)ने बताय कि 8 अगस्त 2022 को जांच अधिकारी निरीक्षक कमलेश कुमार, पुलिस दल के सहयोगियों मुख्य आरक्षी रजत पवार, आरक्षी सुभाष कुमार और आरक्षी वरुण गौतम के साथ गश्त पर थे शाम करीब 05 बजकर 35 मिनट पर नागचला से डडोर की तरफ जाने वाली फोरलेन सड़क पर एक व्यक्ति अपने दाएं हाथ में एक बैग के साथ सड़क के किनारे खड़ा था और पुलिस को देख कर भागने लगा। पुलिस टीम ने शक होने पर उसका पीछा किया। उसे पकड़कर भागने का कारण पूछा और बैग तलाशी लेने को कहा। वह इसे नहीं करने लगा।
Himachal News शक के आधार पर जांच अधिकारी निरीक्षक कमलेश कुमार (Investigating Officer Inspector Kamlesh Kumar)कैरी ने बैग की जांच की, जिसमें काफी मात्रा में गोलनुमा काले रंग का ठोस पदार्थ मिला, जिसका कुल वजन 114 किलोग्राम था। ड्रग डिटेक्शन किट की सहायता से इसकी जांच करने पर पता चला कि यह काले रंग का पदार्थ चरस था। इस पर थाना बल्ह, मंडी में मामला दर्ज हुआ। मुख्य निरीक्षक कमलेश कुमार (Chief Inspector Kamlesh Kumar) और मुख्य आरक्षी पवन कुमार ने मामले की जांच की। जांच पूरी होने पर थाना प्रभारी बल्ह ने आरोपी बुध राम को अदालत में चालान दिया।
जिला न्यायाधीश विनोद भरद्वाज और उप जिला न्यायाधीश नवीना राही ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए। वकील और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी बुध राम को 2.114 किलोग्राम चरस (hashish)रखने का दोषी ठहराया और उक्त सजा दी।
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