Health Insurance: नई दिल्ली: झारखंड में राज्य कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है कि वे जल्द ही राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना (Health Insurance Scheme) का लाभ लेंगे। इस योजना में कर्मचारियों को हर वर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) मिलेगा, साथ ही गंभीर बीमारियों (Critical Illness) के मामलों पर 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इस योजना को लागू करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) ने सहमति दी है।
लागू होगा कैबिनेट की मंजूरी के बाद
राज्य के कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना (State Employee Health Insurance Scheme) का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट (Cabinet) से मंजूर होगा और फिर लागू होगा। बता दें कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (Health, Medical Education, and Family Welfare Department) ने 31 जुलाई 2023 को जारी संकल्प नंबर-185 (13) में राज्य के कार्यरत, सेवानिवृत्त और पदाधिकारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना (Health Insurance Scheme) का लाभ देने का प्रस्ताव किया है। सोरेन सरकार (Soren Government) ने अब इस प्रस्ताव को सहमति दी है, जो तब से अटक गया था। राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ जल्द ही मिलेगा।
योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा?
झारखंड राज्य विधानसभा (Jharkhand Legislative Assembly) के वर्तमान और पूर्व सदस्यों, राज्य की सभी सेवाओं (State Services) में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को इस स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा। इनमें उनके पति-पत्नी, पुत्र, पुत्री (विधवा या अविवाहित), नाबालिग भाई और बहन, और आश्रित माता-पिता (Dependent Parents) शामिल हैं। इन सभी को 05 लाख रुपये की वार्षिक बीमा (Annual Insurance) दी जाएगी। इसके अलावा, इस योजना राज्य कर्मियों और उनके दिव्यांग आश्रितों (Disabled Dependents) को आजीवन स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी।
स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक परिवार को एक परिवारिक इकाई मानते हुए,
राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों और उनके आश्रितों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का बीमा (Annual Insurance) मिलेगा। चिन्हित गंभीर बीमारियों (Critical Illness) के मामलों में इलाज मुहैया कराने वाले संबंधित हॉस्पिटल की अनुशंसा पर पांच लाख रुपये तक की अतिरिक्त अधिसीमा से 50 करोड़ रुपये का संधारित कॉरपोरेट बफर खर्च (Corporate Buffer Fund) किया जाएगा। झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी (Jharkhand State Aarogya Society) के स्तर पर, किसी बीमित राज्य कर्मचारी की बीमा राशि से अधिक चिकित्सा खर्च होने की स्थिति में, अतिरिक्त चिकित्सा खर्चों (Medical Expenses) को वहन करने के लिए एक कॉर्पस फण्ड (Corpus Fund) बनाया जाएगा।