IPS Ilma Afroz: आईपीएस इल्मा अफरोज मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिए क्या हुआ

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

IPS Ilma Afroz Case: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने SP बद्दी की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई की. इस मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी.

IPS Ilma Afroz:  ​शिमला:  आईपीएस अधिकारी इलमा अफरोज बद्दी की पुलिस अधीक्षक बनी रहेगी। प्रदेश हाई कोर्ट ने इलमा अफरोज के तबादले पर रोक लगा दी है । इलमा अफरोज को बद्दी में ही पुलिस अधीक्षक लगाए रखने की याचिका पर आज प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्याय मूर्ति जीएस संधवलिया और न्याय मूर्ति सत्येंद्र विद्या की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इसके उपरांत हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया की तबादला रद्द करने और उन्हें बद्दी में ही एसपी लगाए रखना को लेकर सुचाराम नाम के  व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी ।  प्रार्थी के अधिवक्ता चौधरी ने कहा कि अदालत ने बद्दी में एसपी के तनाती के लिए सरकार से तीन अधिकारियों के नाम मांगे थे । लेकिन सरकार यह नाम नहीं दे सकी। सरकार के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं ।

28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (Himachal Pradesh High Court) में इस मामले की अगली सुनवाई (next hearing) 28 फरवरी 2025 को होगी। मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) गुरमीत संधावालिया और न्यायमूर्ति (Justice) सत्येन वैद्य की बेंच (bench) ने मामले को पुरानी बेंच (old bench) पर ट्रांसफर (transfer) करने का आदेश दिया है। इससे पहले, मामले की सुनवाई (hearing) जस्टिस (Justice) तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा कर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली डबल बेंच (Double Bench) ने इस मामले में यथास्थिति (status quo) बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल, इस मामले में लिखित आदेशों (written orders) का इंतजार किया जा रहा है।

IPS इल्मा अफरोज पुलिस मुख्यालय में दे रही सेवाएं

आईपीएस अधिकारी (IPS Officer) इल्मा अफरोज (Ilma Afroz) के ट्रांसफर (transfer) को लेकर पहले हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) सरकार ने कोर्ट (court) को सूचित किया था कि इल्मा अफरोज ने खुद ही ट्रांसफर (transfer) की मांग (request) की थी। इस पर कोर्ट (court) ने टिप्पणी (comment) की थी कि वह कैसे खुद को ट्रांसफर करने के लिए कह सकती हैं, जबकि कोर्ट (court) ने पहले आदेश (order) दिया था कि एसपी बद्दी (SP Baddi) का ट्रांसफर (transfer) बिना कोर्ट की अनुमति (permission) के न किया जाए।

इस मामले से जुड़ी एक याचिका (petition) सुच्चा सिंह नामक व्यक्ति ने दायर की है, जिसमें उन्होंने इल्मा अफरोज को फिर से एसपी बद्दी के पद (position) पर तैनात (reappointed) करने की मांग (request) की है। वर्तमान में आईपीएस अधिकारी (IPS Officer) इल्मा अफरोज शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश पुलिस (Himachal Pradesh Police) मुख्यालय (headquarters) में सेवाएं दे रही हैं।