शराब को लेकर इस राज्य की सरकार ने किया बड़ा ऐलान, पीने के लिए भी दिखाना पड़ेगा ID प्रूफ
न्यूज हाइलाइट्स
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने होटलों, क्लबों और रेस्तराओं को निर्देश दिए हैं कि वे 25 वर्ष की शराब पीने की कानूनी उम्र का पालन करें। अब सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेजों की हार्ड कॉपी का उपयोग करके संचालकों को ग्राहकों की उम्र की पुष्टि करनी होगी। यह निर्देश आबकारी विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघनों की प्रतिक्रिया है, जिसमें विभिन्न प्रतिष्ठानों में कम उम्र के लोगों द्वारा शराब पीने के मामले सामने आए हैं।
नाबालिग व्यक्ति को शराब पिलाने पर लाइसेंस रद्द
अधिकारियों ने पाया कि 25 वर्ष से कम उम्र के कुछ लोगों ने शराब पीते हुए उम्र की आवश्यकता को पूरा करने का प्रदर्शन किया। नाबालिगों को शराब देने वाले आबकारी लाइसेंसधारियों के खिलाफ भी शिकायतें आईं, जिसके बाद विभाग ने इन उल्लंघनों की जांच की। दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत 25 वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति, लाइसेंसधारी विक्रेता, उनके कर्मचारियों या एजेंटों को शराब बेचना या वितरित करना अवैध है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या दूसरों के लिए हो। “होटल, क्लब, रेस्तरां के सभी लाइसेंस धारकों को अधिक सावधान रहने और सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र के माध्यम से उम्र की पुष्टि किए बिना 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं परोसने का निर्देश दिया जाता है,” विभाग ने लाइसेंस धारकों को जारी एक पत्र में कहा।
डिजिलॉकर ऐप का इस्तेमाल करें
आबकारी विभाग ने लाइसेंसधारियों को प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए कहा है कि वे डिजिलॉकर ऐप में संग्रहीत लोगों को छोड़कर भौतिक आईडी का उपयोग करके ग्राहकों की आयु सत्यापित करें, मोबाइल फोन पर सहेजे गए वर्चुअल आईडी के बजाय। इस कार्रवाई का उद्देश्य फर्जी डिजिटल आईडी का उपयोग रोकना है। कानूनी पीने की उम्र की शर्तें नहीं मानने पर कार्रवाई की जाएगी।
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