PF Account Pension Rules: 60 साल की उम्र के बाद पीएफ कर्मचारियों को कितनी मिलती पेंशन, समझें गणित
न्यूज हाइलाइट्स
PF Account Pension Rules: क्या आप जानते हैं कि आपकी सैलरी का 12% हिस्सा हर महीने आपके पीएफ अकाउंट में जमा होता है? इतना ही योगदान आपकी कंपनी की ओर से भी किया जाता है। इसमें से 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में ट्रांसफर किया जाता है और बाकी 3% पीएफ खाते में रहता है। कई बार लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर वे 60 साल की उम्र तक काम करते हैं, तो उनकी पेंशन कितनी होगी। ईपीएफओ ने इस संबंध में कुछ नियम तय किए हैं, जिन्हें जानना जरूरी है।
पेंशन पाने के लिए जरूरी शर्तें
अगर पीएफ खाते में कम से कम 10 साल तक निवेश किया गया है, तो आप पेंशन के हकदार होंगे।
- 50 साल की उम्र के बाद आप पेंशन का दावा कर सकते हैं।
- 58 साल से पहले क्लेम करने पर हर साल 4% पेंशन में कटौती होगी।
- अगर आप 54 साल की उम्र में पेंशन क्लेम करते हैं, तो इसमें 16% कटौती हो सकती है।
- 60 साल की उम्र के बाद पेंशन पर हर साल 4% की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
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अधिकतम पेंशन सीमा
मौजूदा नियमों के अनुसार, पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा ₹15,000 निर्धारित है।
- ₹15,000 x 8.33% = ₹1,250 हर महीने पेंशन फंड में जमा होते हैं।
मान लीजिए आपने 23 साल की उम्र से काम करना शुरू किया और 58 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं। इस तरह आपकी कुल नौकरी 35 साल हुई।
पेंशन की गणना का फार्मूला:
पेंशन योग्य वेतन x पेंशन सेवा वर्ष / 70
उदाहरण:
₹15,000 x 35 / 70 = ₹7,500 प्रति माह
पेंशन में बोनस कैसे मिलता है?
अगर आप 60 साल की उम्र तक पेंशन का क्लेम नहीं करते हैं, तो आपको हर साल 8% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। यदि आप अपनी पेंशन योजना को बेहतर तरीके से समझते हैं और ईपीएफओ के नियमों का पालन करते हैं, तो आपको रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन का फायदा मिल सकता है।
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