High Court Decision : हिमाचल में वन मित्र भर्ती पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब नहीं होगा इंटरव्यू

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

High Court Decision :   हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( Himachal Pradesh High Court) ने 2061 वन मित्र (Van Miter Bharti Himachal) पदों को मंजूरी दी है। न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी (Judge Bipin Chandra Negi) के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में रुकी हुई वन मित्रों की भर्ती फिर से शुरू हो जाएगी। जिससे हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को कुछ राहत मिलेगी। प्रदेश हाईकोर्ट ने वन मित्रों की भर्ती के लिए 10 अंकों का साक्षात्कार खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये साक्षात्कार गैरकानूनी हैं और सरकार ने 10 अंकों के साक्षात्कार लेने का फैसला किया, बिना अपने दिमाग का उपयोग किए।

इसके बाद कोर्ट ने फैसला किया कि भर्तियों (Van Miter Bharti Himachal) को बिना साक्षात्कार के फिर से शुरू किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार केवल इन पदों के लिए साक्षात्कार लेने का फैसला भेदभावपूर्ण है। हाईकोर्ट (High Court ) ने सरकार को आदेश दिया है कि वन मित्रों की भर्तियां बिना साक्षात्कार के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएं। इस मामले में पीड़िता दीक्षा पंवर ने कहा कि वन विभाग वन मित्रों की भर्ती में उनका साक्षात्कार करवा रहा है।

मामले के अनुसार प्रार्थी दीक्षा पंवर के लगाए आरोपों को सही करार देते हुए कोर्ट (High Court ) ने साक्षात्कार को हटा दिया है। वहीं, इस मामले में प्रार्थी का कहना था कि वन विभाग 10 अंकों का साक्षात्कार करवा कर अपने चहेतों हो नौकरी या लाभ देना चाहते है। इसी के साथ सरकार को आदेश दिए गए है कि भर्तियों को बिना इंटरव्यू के शुरू दिया जाए।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( Himachal Pradesh High Court)  ने वन मित्रों की भर्ती पर 7 मार्च तक प्रतिबंध लगाया था। दीक्षा परमार की याचिका पर कोर्ट ने भर्ती पर प्रतिबंध लगाया। आज के फैसले के बाद भर्ती को फिर से शुरू करने का आदेश दिया गया है।

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