EPFO Pension Update: सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, हर महीने मिलेंगे 7500 रुपये की पेंशन ! जानें कैसे?

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

Employees Pension Scheme : भविष्य में पीएफ कर्मचारियों की संपत्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) शुरू की है । यह योजना पीएफ कर्मचारियों (pf employees) को उनके रिटायरमेंट (retirement) के बाद पेंशन (Pension) देगी। पेंशन (Pension) से आप महीने भर का पूरा अपना खर्च चला सकते है। अपना भ्रम दूर करने के लिए आपको (Employees Pension Scheme) पेंशन का पूरा लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना बेहद जरूरी है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी (private sector employees) ईपीएस खाते में अपने वेतन का बारह प्रतिशत जमा करते हैं । ईपीएफओ इस पैसे को नियंत्रित करता है।

Employees Pension Scheme में रिटायर होने पर 7500 रुपये मिलेंगे

कंपनी पीएफ को दो भागों में बांटती है। पहला हिस्सा, 8.33 प्रतिशत, कर्मचारी पेंशन योजना (Employees Pension Scheme) में जाता है, जबकि ईपीएफ योजना में 3.65% जाता है। 2014 से, केंद्र सरकार (Central government)  ने ईपीएस-1995 के तहत 1000 रुपये की पेंशन (Pension) दी है। हालाँकि, लंबे समय से चली आ रही मांग, न्यूनतम पेंशन (Pension) को 7500 रुपये करने की अनुमति मिल सकती है।

EPS पेंशन फंड के योग्यता से जुड़े महत्वपूर्ण नियम

Employees Pension Scheme के अनुसार, एक कर्मचारी को पेंशन (Pension) मिलनी चाहिए अगर उसने कम से कम 10 साल काम किया है। पेंशन (Pension) दस वर्ष की सेवा के बिना नहीं मिल सकती। EPSA-95 NAC समिति का कहना है कि सरकार को पीएफ कर्मचारियों की पेंशन (Employees Pension Scheme) को कम से कम 7500 रुपये प्रति माह करने की अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इसके अलावा, बुजुर्गों को मुफ्त चिकित्सा और महंगाई भत्ता (Free medical treatment and dearness allowance for the elderly) भी मिलना चाहिए। EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का मुख्यालय महाराष्ट्र में है।

Employees Pension Scheme में रिटायर होने पर हर महीने 7500 रुपये मिलेंगे

ईपीएफओ की गणना बताती है कि अगर एक कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद 7500 रुपये प्रति माह EPS पेंशन (Pension)  (पेंशन फंड) पाना चाहता है, तो “जो सदस्य 23 साल की उम्र में 1995 से कर्मचारी पेंशन योजना (Employees Pension Scheme) में जुड़ता है और 58 साल की उम्र में रिटायर होता है और 15000 रुपये की (वर्तमान) वेतन सीमा में योगदान देता है, उसे कर्मचारी पेंशन योजना (Employees Pension Scheme) में पेंशन

EPS Pension Fund में योगदान

1995 में EPS पेंशन स्कीम (Employees Pension Scheme) शुरू हुई। यह काम करने वालों के लिए है। EPFO हर महीने वेतनभोगी कर्मचारियों की आय (Income of salaried employees)  का हिस्सा जमा करता है। हर महीने कर्मचारी अपनी बेसिक आय का 12 प्रतिशत और डीए का 12 प्रतिशत EPF में देते हैं। लेकिन नियोक्ता या कंपनी 12 प्रतिशत योगदान देते हैं। कर्मचारियों के 12 प्रतिशत योगदान में से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना (Employees Pension Scheme) में जाता है, जबकि 3.33 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि में जमा होता है।

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