Employees Salary: सरकार को संपत्ति नहीं बताने वाले अधिकारी और कर्मचारी की सैलरी होगी बंद, कर्मचारियों पर हुआ बड़ा एक्शन

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सारांश:

नई दिल्ली: Employees Salary: यूपी सरकार ने चल-अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लिया हुआ है। कर्मचारियों को अगस्त का वेतन नहीं देने का निर्णय लिया है। बीते दिनमुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्योरा देने वालों को ही वेतन मिलेगा। 

योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों (officers and employees) को, आईएएस और पीसीएस के बाद, चल-अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है। धर्मशास्त्र विभाग ने 30 जून तक इसे अनिवार्य किया था। इसमें कहा गया था कि संपत्ति का विवरण नहीं देने वाले पदोन्नति नहीं पाएंगे। फिर अवधि 31 जुलाई कर दी गई।

मुख्य सचिव ने मंगलवार को जारी शासनादेश में कहा कि मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा से पता चला कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सभी कर्मियों ने संपत्तियों का ब्योरा नहीं दिया है। यह एक असंतोषपूर्ण स्थिति है। मुख्य सचिव ने कहा कि विभागाध्यक्षों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि मुख्य सचिव कार्यालय को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। Karma Department के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत कुल कर्मचारियों और अधिकारियों में से सिर्फ २६ प्रतिशत ने ब्योरा दिया है। सूत्रों ने बताया कि कई कर्मचारियों द्वारा संपत्ति का विवरण नहीं देने के कारण उनकी पदोन्नति भी रोक दी गई है। ऐसे कर्मचारियों ने कार्मिक विभाग को रिपोर्ट दी है।

मानव संपदा पोर्टल पर कर्मियों की संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने की कार्रवाई पहली बार की जा रही है, इसलिए 31 अगस्त तक का अंतिम मौका दिया जा रहा है, शुरुआती बाधाओं को देखते हुए। यह भी बताता है कि कुछ कर्मचारियों ने वर्ष 2023 के बजाय वर्ष 2024 का ब्योरा दर्ज किया है, जो 31 दिसंबर 2024 तक देना था।

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