Income tax Return | भूल से लेट हुआ ITR फाइल करना,तो क्या लगेगी पेनाल्टी?

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

Income tax Return |  Income tax return फाइल करने की लास्ट लेट 31जुलाई 2024 है. . 31 जुलाई से पहले पहले सभी को ITR फाइल करना होगा. अगर भूल से  आप ITR फाइल नहीं कर पाए तो फिर टैक्स फाइल करने के लिए penelty लगेगी. अगर आय 5 लाख या इससे कम है तो लेट फीस के रूप में 1000 रुपए लगते हैं. . 5 लाख से ज्यादा आय वालों से 5000 रुपए लग सकते हैं लास्ट डेट के बाद ITR फाइल करने पर पेनेल्टी के साथ बाकी टैक्स के लिए ब्याज भी देना पड़ेगा.  टाइम पर टैक्स फाइल करते हैं तो सरकार द्वारा टैक्स रिफंड भी मिलेगा.  लेट फाइल करने वालों को ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत मिलने वाली छूट का लाभ भी नहीं मिलेगा. 31 जुलाई तक अगर नहीं भर सकते वो 31दिसंबर  तक विलंबित  टैक्स का भुगतान कर सकते हैं. 

क्या पेनाल्टी की लागत होगी?

टैक्सपेयर्स को बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका इनकम टैक्स नियमों के अनुसार मिलता है। इसके तहत करदाता उस वर्ष 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल कर सकता है। 31 जुलाई से पहले बिलेटेड रिटर्न भरने पर आपसे लेट फीस वसूली जाएगी। टैक्सपेयर की सालाना आय पेनाल्टी अमाउंट निर्धारित करती है। यदि एक टैक्सपेयर की सालाना कमाई पांच लाख रुपये या इससे कम है, तो उसे बिलेटेड रिटर्न फाइल पर एक हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं, अगर टैक्सपेयर की सालाना आय पांच लाख रुपए से अधिक है तो उसे पांच हजार रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। टैक्सपेयर को इसके अलावा अपने टैक्स अमाउंट पर इंटरेस्ट भी देना होगा।

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