सिम कार्ड पोर्टिंग के लिए लागू हुए नए नियम, जानें क्या है नया
न्यूज हाइलाइट्स
दूरसंचार नियामक यानी ट्राई ने आज से एम. एन. पी कराने के नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नए नियमो को लेकर विस्तृत जानकारी 14 मार्च 2024 को जारी कर दी गई थी, जिसे आज से लागू कर दिया गया है। सिम कार्ड पोर्ट कराने के नियमों में अब तक 9वीं बार बदलाव किया गया है। दूरसंचार नियामक ऐक्ट 1997 के सब सेक्शन (1) के तहत मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रेगुलेशन, 2009 में किए गए नए बदलाव में यह साफ साफ कहा गयाकि टेलीकॉम ऑपरेटर्स किन वजहों से यूजर का सिम कार्ड पोर्ट करने की (requvest)को आगे नहीं बढ़ाएंगे।
चलिए आपको बताते है क्या हुआ बदलाव?
नए MNP Rules मे सिम कार्ड स्वैप कराने के 7 दिन बाद ही (user) सिम कार्ड पोर्ट कराने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि, इसमें नियामक ने दो शर्तें रखी हैं। ऐसा केवल उस अवस्था में होगा, जब किसी बंद या खोए हुए सिम कार्ड को (sweep)करवाया गया हो। अगर, सिम को अपग्रेड कराने के लिए सिम स्वैप किया गया हो, तो यूजर को सिम कार्ड पोर्ट कराने के लिए 7दिन तक इंतजार नहीं करना होगा। पहले यह समय सीमा 10 दिन की थी।
बढ़ रहे साइबर फ्रॉड की घटनाओं को देखते हुए सिम स्वैप को लेकर ये नए नियम बनाए गए हैं। सायबर अपराध को रोकने के लिए नियामक ने दूरसंचार कंपनियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ इसे लेकर गहन चर्चा की और इसके बाद इस नई समय-सीमा को तय किया जायेगा
अब इन वजहों से निरस्त होगा MNP का रिक्वेस्ट
दूरसंचार नियामक ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को (sim card)पोर्ट कराने के रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाने से पहले कई चीजों को चेक करने का निर्देश दिया है। बिना उसे चेक किए किसी भी यूजर द्वारा ऑपरेटर बदले जाने का रिक्वेस्ट नहीं माना जायेगा
टेलीकॉम ऑपरेटर को यह चेक करना होगा कि यूजर द्वारा 90 दिन के अंदर सिम पोर्ट कराने का रिक्वेस्ट नहीं किया गया हो। इसका मतलब है कि यूजर किसी भी ऑपरेटर को 90 days के बाद ही बदल सकते हैं। पहले से किसी ऑपरेटर के पास आपने अगर सिम कार्ड को (port)करने का रिक्वेस्ट किया है, तो आप दूसरे के पास रिक्वेस्ट जेनरेट नहीं कर सकेंगे।
सिम कार्ड स्वैप कराने के 7 दिन बाद ही आप अपना नंबर किसी दूसरे ऑपरेटर को पोर्ट करा सकते हैं। अगर, आपने सिम अपग्रेड करने के लिए सिम स्वैप कराया है, तो आपको नंबर पोर्ट कराने के लिए 7 दिन तक(wait) नहीं करना होगा। कॉर्पोरेट नंबर इस्तेमाल करने वाले यूजर्स MNP के लिए रिक्वेस्ट जारी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपके नंबर पर कोई (bill) बकाया है, तो भी आपका नंबर पोर्ट नहीं होगा। आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी और आपको समस्या होगी।
- MNP के लिए आप कैसे करें आवेदन पढ़िये यहाँ पर
- MNP कराने के लिए यूजर को अपने फोन से PORT_मोबाइल नंबर टाइप करके 1900 पर भेजना होगा।
- फिर यूजर के नंबर पर एक यूनीक पोर्टिंग कोडआएगा।
- इसके बाद यूजर को नए ऑपरेटर से संपर्क करना होगा।
- अपनी KYC जानकरी यानी आधार कार्ड आदि के साथ UPC दर्ज कराना होगा।
- और तब जाकर यूजर का सिम कार्ड पोर्ट करने का रिक्वेस्ट ले लिया जाएगा।
- कुछ दिन बाद यूजर को मैसेज में सिम कार्ड पोर्ट कराने के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से संबंधित एक मैसेज आएगा और (sim card )पोर्ट हो जाएगा।
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