NEET Result Controversy || NEET पर बवाल , देश भर में मेडिकल छात्रNEET परीक्षा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई (nsui) ने भी नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने NEET परीक्षा मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री (union education minister)धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर विरोध प्रदर्शन करने वाले NSUI कार्यकर्ताओं हनी बग्गा, राज्यवर्धन और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की हैlNEETपरीक्षा को लेकर चल रहे विवाद (dispute )के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Union Education Minister Dharmendra Pradhan) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा था कि सरकार परीक्षार्थियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
वह छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी सभी चिंताओं का निष्पक्षता और समानता के साथ समाधान किया जाएगा. केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट (supreme court)के निर्देशों के अनुसार छात्रों की भलाई के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगी. जल्द ही NEET काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है.कैरियर आगे नहीं बढ़ाया जाएगाकिसी भी छात्र को नुकसान (loss)नहीं पहुंचाया जाएगा और किसी भी बच्चे का करियर खतरे में नहीं डाला जाएगा।
उन्होंने कहा कि नीट काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा से जुड़े तथ्य सुप्रीम कोर्ट (supreme court)के संज्ञान में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से 2 सप्ताह के भीतर जवाब भी मांगा है।हम सभी के लिए बिना किसी भ्रम के इस दिशा में आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है।सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए (nta) को नोटिस (notice) जारी कर कहा कि नीट पेपर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले की सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए (nta) की ट्रांसफर याचिका पर यह नोटिस जारी किया है।8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में NEET की सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होनी है।नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने सुप्रीम कोर्ट से देशभर के हाईकोर्ट (highcourt) में नीट 2024 के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी।वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है।अदालत ने कहा कि सीबीआई जांच (CBI investigation ) की कोई जरूरत नहीं है।