Transport Department Big Order || परिवहन विभाग का बड़ा आदेश, 1 अप्रेल से ये सुविधाएं हो जाएंगी बंद, वाहन चालक हुए मायूस
न्यूज हाइलाइट्स
Transport Department Big Order || परिवहन विभाग (transport department) ने नई गाइडलाइन ( new guidelines) जारी की है, वाहन चालकों को वाहनों का पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) परिवहन सेवा नागरिक पोर्टल ( transport service citizens portal) से पीडीएफ के रूप में जारी किया जाएगा, जो 1 अप्रैल से जारी किया जाएगा। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा। जिसके माध्यम से वाहन चालक पोर्टल से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) (registration certificate) और ड्राइविंग लाइसेंस( driving licence) (डीएल) की पीडीएफ प्राप्त कर सकेंगे। परिवहन विभाग की ओर से पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) को पीडीएफ फॉर्म में जारी करने के लिए ई-मित्र प्लस मशीनें जारी करने का आदेश जारी किया गया है।1 अप्रैल से अब वाहन चालकों को अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस जेब में नहीं रखना होगा।
परिवहन विभाग ने वाहन चालकों ( vehicle driver) को पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) जारी करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। परिवहन विभाग की ओर से अब सिर्फ ई-आरसी और ई-डीएल ही जारी किए जा रहे हैं। आइए इस आर्टिकल को पढ़कर इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। परिवहन कार्यालयों (transport departments) से स्थापित की जायेगी अब विभाग स्मार्ट कार्ड (smart card) के लिए 200 रुपये भी नहीं ले रहा है. वाहन चालकों को अब ईआरसी और ईडीएल जारी किए जाएंगे। परिवहन विभाग ने आगामी 1 अप्रैल से परिवहन के लिए आरसी और डीएल के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। हालांकि, वाहन चालक चाहें तो अपनी पीडीएफ का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। उसकी सुविधा के लिए. पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस सिस्टम की शुरुआत प्रदेश के शार्दुल शहर से की गई है. परिवहन विभाग की ओर से एक अप्रैल से प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी.
परिवहन विभाग ने ई-व्यवस्था के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं, अब इसे पूरा करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा परिवहन कार्यालय में ई-मित्र प्लस मशीन लगाई जाएगी, इस मशीन के माध्यम से वाहन चालक (vehicle driver) ईआरसी एवं ईडीएल प्रिंट रूप में प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए शुल्क भी लिया जाएगा.हालाँकि, ई-आरसी और ई-डीएल का प्रिंटआउट अगले आदेश तक ई-मित्र प्लस मशीन के माध्यम से निःशुल्क किया जा सकता है। मोटर चालकों को अपने ई-डीएल की पीडीएफ (pdf) प्राप्त करने के लिए परिवहन सेवा पोर्टल पर अपना आवेदन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि का विवरण भरना होगा।इसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा.इस ओटीपी के जरिए आप अपना डीएल पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त कर सकेंगे।
ई-आरसी प्राप्त करने के लिए चालकों को अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन पोर्टल (registration portal) पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। चालक को अपने वाहन का नंबर और चेसिस नंबर के अंतिम पांच अंक दर्ज करने होंगे।इसके बाद ड्राइवर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसके जरिए आप अपनी ईआरसी की पीडीएफ प्राप्त कर सकेंगे। आप परिवहन सेवा नागरिक पोर्टल के माध्यम से अपने ई-आरसी और ई-डीएल का पीडीएफ (pdf) प्रारूप एक से अधिक बार डाउनलोड कर सकेंगे। वाहन चालक अपनी सुविधा (facility) के लिए डीएल या आरसी का पीवीसी कार्ड ई-मित्र के माध्यम से प्रिंट कराकर निकाल सकते हैं।