Himachal News || कर्मचारी और पेंशनर्स के एरियर को लेकर आदेश जारी यह फार्मूला हुआ

Last Updated:
न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

Himachal News || ​शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh government) ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों (pensioners ) को एक जबरदस्त तोहफा दिया है जिसके तहत उनके वेतनमान (salary) और डीए एरियर ( da arrears) को लेकर आदेश जारी किए गए हैं।  इस आदेश से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। हिमाचल प्रदेश सरकार (HP government) ने सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को संशोधित वेतनमान और डीए एरियर को लेकर आदेश (order)  जारी कर दिया है। संशोधित वेतनमान के एरियर की बात करें तो कुल बकाया का 1.5% मार्च महीने 2024 से देय होगा।

इसके अतिरिक्त तीन प्रतिशत वार्षिक (yearly) भुगतान वित्तीय वर्ष 2024- 25 में किए जाने की योजना है। जो प्रति महा (every month) कुल वकाया का 0. 25 प्रतिशत की दर से वितरित किया जाएगा। वेतनमान में संशोधन का बकाया कर्मचारी पेंशन भोगियों के वेतन पेंशन के साथ मासिक रूप से वितरित (distribute ) किया जाएगा। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-  25 में नियमित सरकारी कर्मचारियों के वेतन के लिए 1.5 प्रतिशत मासिक की दर से महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा यह सुनिश्चित किया जाएगा की बकाया वेतनमान (rest salary ) की बकाया राशि और डीए बकाया निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगा।

 पेंशन पारिवारिक पेंशन के कुल बकाया का अतिरिक्त 1.5% मार्च 2024 के महीने में 2016 से पहले के पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन (family pensioners) भोगियों को वितरित किया जाएगा वित्तीय वर्ष 2024 25 के दौरान 2016 से पहले के पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को कुल पेंशन परिवार एक पेंशन बताएं का तीन प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।